भारतीय संविधान के अनुसार लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है जिनमें 530 सदस्य राज्यों का तथा 20 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं
भारत के राज्यों में सीटों की संख्या :
क्रमांक
|
राज्य का नाम
|
लोकसभा सदस्य
|
राज्यसभा सदस्य
|
विधानसभा सदस्य
|
1
|
उत्तर प्रदेश
|
80
|
31
|
403
|
2
|
महाराष्ट्र
|
48
|
19
|
288
|
3
|
पश्चिम बंगाल
|
42
|
16
|
294
|
4
|
बिहार
|
40
|
16
|
242
|
5
|
तमिलनाडु
|
39
|
18
|
234
|
6
|
मध्य प्रदेश
|
29
|
11
|
230
|
7
|
कर्नाटक
|
28
|
12
|
224
|
8
|
गुजरात
|
26
|
11
|
182
|
9
|
आंध्रप्रदेश
|
25
|
11
|
175
|
10
|
राजस्थान
|
25
|
10
|
200
|
11
|
ओड़िशा
|
21
|
10
|
147
|
12
|
केरल
|
20
|
9
|
140
|
13
|
तेलंगाना
|
17
|
7
|
119
|
14
|
असम
|
14
|
7
|
126
|
15
|
झारखंड
|
14
|
6
|
81
|
16
|
पंजाब
|
13
|
7
|
117
|
17
|
छत्तीसगढ़
|
11
|
5
|
90
|
18
|
हरियाणा
|
10
|
5
|
90
|
19
|
जम्मू और कश्मीर
|
6
|
4
|
87
|
20
|
उत्तराखंड
|
5
|
3
|
70
|
21
|
हिमाचल प्रदेश
|
4
|
3
|
68
|
22
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2
|
1
|
60
|
23
|
गोवा
|
2
|
1
|
40
|
24
|
मणिपुर
|
2
|
1
|
60
|
25
|
मेघालय
|
2
|
1
|
60
|
26
|
त्रिपुरा
|
2
|
1
|
60
|
27
|
मिज़ोरम
|
1
|
1
|
40
|
28
|
नागालैण्ड
|
1
|
1
|
60
|
29
|
सिक्किम
|
1
|
1
|
32
|
केन्द्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या:
क्रमांक
|
केंद्र शासित
प्रदेश का नाम
|
लोकसभा सदस्य
|
राज्यसभासदस्य
|
विधानसभा सदस्य
|
1
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
|
7
|
3
|
70
|
2
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
1
|
-
|
-
|
3
|
दादरा और नगर हवेली
|
1
|
-
|
-
|
4
|
दमन और दीव
|
1
|
-
|
-
|
5
|
चंडीगढ़
|
1
|
-
|
-
|
6
|
लक्षद्वीप
|
1
|
-
|
-
|
7
|
पुदुच्चेरी
|
1
|
1
|
30
|
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